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29 जुलाई 2008
वार्ता
जमशेदपुर। झारखंड में जमशेदपुर की एक अदालत ने बिहार के लोगों के खिलाफ कथित रूप से “अभद्र भाषा” का प्रयोग करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट वापस लेने से आज इंकार कर दिया।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार की अदालत में ठाकरे के वकील ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत चार प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए गिरफ्तारी वारंट वापस लेने, मामले को महाराष्ट्र स्थानांतरित करने, वकील के माध्यम से पेशी आदि का आग्रह किया था।
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अदालत ने इस मामले में फिलहाल कोई निर्णय लिए बगैर शिकायतकर्ता वकील सुधीर कुमार पप्पू को 16 अगस्त तक प्रत्युत्तर दाखिल करने के आदेश दिए।
ज्ञातव्य है कि ठाकरे ने मुंबई के षणमुखानंद सभागार में 9 मार्च 2007 को कथित रूप से बिहार के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण दिया था। इसके विरोध में पप्पू ने 13 मार्च को सोनारी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
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