| बड़ी खबरें: |
| ads by google |
25 जुलाई 2008
वार्ता
नई दिल्ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ उत्तेजक भाषण देने के मामले में झारखंड में जमशेदपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई है।
राज ठाकरे को जमशेदपुर कोर्ट जाना पड़ेगा
ठाकरे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ जिस आदमी ने याचिका दाखिल की है वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का प्रवक्ता है और यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और यह केवल सस्ता प्रचार पाने का तरीका है।
जमशेदपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ठाकरे को आईपीसी की धारा- 153-ए, 153-बी और 504 के तहत समन जारी किए थे। इसपर ठाकरे ने इस आदेश के खिलाफ झारखण्ड उच्च न्यायालय ने याचिका दाखिल की।
राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट
उच्च न्यायालय ने ठाकरे को राहत देते हुए 153- ए और 153- बी के आरोप तो हटा दिए लेकिन धारा- 504 नहीं हटाई।
उच्चतम न्यायालय में कल दाखिल अपनी याचिका में ठाकरे ने कहा कि वादी ने अपनी याचिका में उनके तथाकथित ‘आग उगलने वाले भाषण ’ की प्रति नहीं संलग्न की और उसपर भी अदालत ने शिकायत का संज्ञान ले लिया।
ठाकरे ने दावा किया कि उनके खिलाफ की गई शिकायत पूरी तरह टेलीविजन की रिपोर्ट पर आधारित है और इस मामले में समाचार चैनल को वादी नहीं बनाया है।
राज की ‘मनसे’ से लालू की ‘राजद’ भिड़ेगी
जोश 18 में और है-
क्रिकेट: श्रीलंका का स्कोर 600 के पार
तस्वीरें: ‘पार्टनर’ का दम
वीडियो: दिल्ली में हवाई जहाज से पक्षी टकराया
| ads by google |
